अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10 के छात्रों को छात्रवृति

04 Aug 2021 11:12:50

लाभार्थी -
 
अनुसूचित जाति


पात्रता -
 
1) माता - पिता / अभिभावक की आय की अधिकतम आय सीमा अधिकतम रू 200000 वार्षिक।

विशेषता -
 
1) छात्रवृत्ति डेस्कालर को रू. 150 एवं हास्टलर रू. 350 मासिक अधिकतम 10 माह के लिये अनुमन्य इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान डेस्कालर को रू. 750 एवं हास्टलर को रू. 1000 वार्षिक दिये जाने को प्राविधान है।
 
वितरण की प्रक्रिया - सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान ऑनलाइन छात्र-छात्राओं के CBS बैंक खातों में किया जाएगा । 

 
अधिक जानकारी के लिए -
 
https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/54-schedule-caste-welfare
 
 
 
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति -
 
 
 लाभार्थी -
 
अनुसूचित जाति


पात्रता -
 
 
1) उत्तराखण्ड राज्य का निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर में संचालित मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय /प्रबन्धन संस्थान में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।
 
2) छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो ।
 
3) छात्र /छात्रा द्वारा वर्तमान कोर्स से पूर्व कोई व्यवसायिक कोर्स न किया हो।
 
4) छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।
 
5) छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को अनुमन्य होगी जिनके माता-पिता /अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 250000/- (रु. दो लाख पचास हजार ) तक हो ।
 
6) छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों को अपने संस्थान में ही आवेदन करना है ।
 
7) छात्रवृति हेतु आवेदन करने की तिथि एवं अन्तिम तिथि शासन द्वारा निर्धारित की जाएगी| छात्रवृति आवेदन छात्र-छात्राओं को निर्धारित की गई तिथि के दौरान करना होगा|
 
8) प्रदेश से बाहर अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित संस्था के पत्र के साथ आवेदन-पत्र अपने निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, को दिनांक 30 नवम्बर तक प्रेषित करने होंगे।
 
9) प्रत्येक विद्यालय स्तर पर छात्रवृति की स्वीकृति हेतु समिति गठित है। छात्रवृति स्वीकृति समिति समस्त पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृति स्वीकृति प्रदान कर छात्रवृति स्वीकृति सूची तथा संबंधित कोर्स के लिए विश्‍वविद्यालय /संबंधित कोर्स के लिए शासन द्वारा निर्धारित नान-रिफन्डेबल फीस का विवरण सहित मॉग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है।
 
10) प्रदेश से बाहर स्थित विश्‍वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं छात्रवृति का आवेदन अपने संस्था में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित है। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के अनुसार यदि निर्धारित मानकों के अनुरुप छात्रवृति अनुमन्य है तो संबंधित संस्थान अपने स्तर से छात्रवृति का फार्म उस जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगें जिस जिले का छात्र निवासी है।
 
11) छात्रवृति हेतु पात्र होने के लिए पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृति तथा शुल्क की धनराशि संबंधित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० एकाउन्ट में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
 
12) यह छात्रवृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
 
13) छात्रवृति केवल प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो छात्रवृति अगले माह से अनुमन्य होगी)
 
 
 
विशेषता -
 
 

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अधिक जानकारी के लिए -
 
https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/54-schedule-caste-welfare 
 
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