स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें

04 Aug 2021 12:00:48
उद्देश्य -
 
1) ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते है और विद्यालयों को संचालित कर शिक्षा देते है, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक अथवा आवर्तक अनुदान दिया जाता है।
 
2) ऐसी संस्थाये जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधाये देते है,उन्हें भी अनुदान दिया जाता है।
 
लाभार्थी -
 
अनुसूचित जाति
 
पात्रता -
 
1) अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो।
 
विशेषता -
 
1) आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार समतुल्य वेतन की धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
 
2) आवर्तक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासों/पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय की मदों पर नियमानुसार देय धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती है।
 
अधिक जानकारी के लिए -
 
https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/54-schedule-caste-welfare
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